क्राइमसीधी

मारपीट के आरोपियों को 06-06 माह का कठोर कारावास एवं जुर्माना

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मारपीट के आरोपियों को 06-06 माह का कठोर कारावास एवं जुर्माना

 

मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि फरियादी रामनरेश विश्वकर्मा ने पुलिस चौकी जिला अस्पताल सीधी में इस आशय की सूचना दर्ज करवाई कि वह ग्राम देवाडांड का रहने वाला है। उसका मकान सरकारी जमीन पर बना है और उसके घर के सामने भी सरकारी जमीन है, जिसका केस उसके पिता ने गांव के तिवारी लोगों से जीत लिया है। उसके घर के सामने उसी जमीन में उसके चाचा जवाहर विश्वकर्मा व उसके लडकों सतीष, सुनील व रंजीत ने दिनांक 10.07.2017 को बारी रूंध लिये थे। शाम 07:00 बजे फरियादी का भाई पुरूषोत्तम विश्वकर्मा घर आया और उसके चाचा जवाहर से बोला कि हमारे घर के सामने बारी न लगाना, तब जवाहर अपने लडकों को बुलाया तो सुनील व रंजीत डण्डा लेकर पहुंच गये। उसका भाई पुरूषोत्तम बारी तोडने लगा तो अभियुक्तंगण पुरूषोत्तम को गालियां देते मारपीट करने लगे जिसे देख फरियादी, उसके पिता हीरालाल और भाई शिवशंकर बीच बचाव करने आ गये, जिनके साथ भी मारपीट की गई। टांगी और डण्डे् से मार पीट करने पर पुरूषोत्तम के सिर में चोंटे आयी। हल्ला गोहार होने पर आसपास के लोगो ने बीच बचाव किया। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी दे रहे थे। फरियादी की उक्त सूचना को देहाती नालसी में लेखबद्ध किया गया और जांच उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कोतवाली सीधी में अपराध क्र. 535/17 अतर्गत धारा 294, 323/34, 324, 506 (भाग-2) भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी में प्रस्तु्त किया गया, जहां माननीय विशेष न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.) अधिनियम सीधी के न्यायालय ने अभियुक्तगण रंजीत विश्वकर्मा तनय जवाहरलाल विश्वकर्मा उम्र 24 वर्ष, सतीष विश्वकर्मा तनय जवाहरलाल विश्वकर्मा उम्र 27 वर्ष, जवाहरलाल विश्वकर्मा तनय सोनहर विश्वकर्मा उम्र 51 वर्ष एवं सुनील विश्वकर्मा तनय जवाहरलाल विश्वकर्मा उम्र 25 वर्ष सभी निवासी ग्राम देवाडांड थाना कोतवाली जिला सीधी को धारा 323/34 एवं 324/24 (दो काउण्ट ) भादवि के अपराध में 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 3000/- 3000/- रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सशस्त पैरवी श्रीमती श्रद्धा सिंह, अपर लोक अभियोजक, जिला न्यायालय सीधी की गई।

 

 

 

 


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