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बाल विवाह रोकने के संबंध में कलेक्टर ने जारी किए निर्देश..

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बाल विवाह रोकने के संबंध में कलेक्टर ने जारी किए निर्देश..

 

कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों एवं समाजसेवियों से की अपील – बाल विवाह रोकने में प्रशासन का करें सहयोग

*रिपोर्ट*👉 अरुण मिश्रा

 

सीधी l कलेक्टर Saket Malviya द्वारा पूरे वर्ष वैवाहिक कार्यक्रमों पर निगरानी रखते हुए बाल विवाह रोकथाम हेतु सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना को निर्देशित किया है कि जिले में लाडो अभियान अंतर्गत बाल विवाह रोकने हेतु अनुविभागीय स्तर पर कोर ग्रुप एवं तहसील स्तर पर विशेष उड़नदस्तों का गठन किया गया था। इसके माध्यम से आंगनवाड़ी स्तर पर 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक की जानकारी एकत्रित कर सूची तैयार की जावे। ग्राम स्तर पर, विकासखण्ड स्तर पर, जिला स्तर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु दल गठित किए जावें। आँगनवाड़ी केंद्र पर बाल विवाह की सूचना प्राप्त करने सूचना तंत्र का गठन करें जिसमें शिक्षक, ए.एन.एम., आशा कार्यकर्ता, स्वसहायता समूह की सदस्य, शौर्यदल की सदस्य, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका मातृ सहयोगिनी समिति, सरपंच, पंच ग्राम पंचायत सचिव आदि हो सकती है।

 

कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जिला एवं खण्ड स्तर पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर कार्यशाला का आयोजन किया जावें। विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं जैसे-प्रिन्टिंग प्रेस, हलवाई, केटर्स, धर्मगुरू, बैन्डवाला, ट्रान्सपोर्ट, एवं समाज के मुखिया, जनप्रतिनिधियों एवं अशासकीय संस्थाओं, के प्रतिनिधियों को कार्यशाला के माध्यम से संवेदीकरण कर बाल विवाह में अपनी सेवायें न देने की अपील की जावें। अन्तर्विभागीय समन्वय से विवाह में मुहूर्तो के अवसर पर ग्रामों में बाल विवाह न करने का परामर्श व बाल विवाह के सूचना हेतु जिला एवं ब्लाॅक स्तर पर एक कन्ट्रोल रूम बनाया जाकर दूरभाष क्रमांक 07822-251144 का प्रचार-प्रसार किया जावें, इसके अतिरिक्त पुलिस थाना, चाइल्ड लाईन, कलेक्टर/अनुविभागीय कार्यालय, जिला कार्यालय/परियोजना कार्यालय (आईसीडीएस) एवं विभिन्न विभागों के स्थानीय अधिकारियों के दूरभाष नम्बर का भी प्रचार किया जावें। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का प्रचार-प्रसार किया जावें। विवाह स्थल में वरध्वधु के उम्र संबंधी दस्तावेजों का प्रतिपरीक्षण बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कराया जावें। सामूहिक विवाह करने वाले आयोजकों से शपथ पत्र प्राप्त करें कि वे अपने आयोजनों में बाल विवाह संपन्न नहीं कर रहे है और न ही करेगें। प्रिन्टिंग प्रेस, हलवाई, केटर्स, धर्मगुरू, बैन्डवाला, ट्रान्सपोर्ट एवं समाज के मुखिया से अनुरोध किया जावे कि वर/वधु की उम्र संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर परीक्षण के उपरांत ही विवाह में सेवायें प्रदाय करें। बाल विवाह रोकथाम हेतु गठित दल द्वारा बाल विवाह पर निगरानी रखी जावें। बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कार्यवाही की जावे। बाल विवाह होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

 

कलेक्टर श्री मालवीय द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया है कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी रूचि लेते हुए समस्त कार्यवाहियाॅ सम्पादित करते हुए जिले को बाल विवाह रहित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान एवं सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही कलेक्टर ने जिले के जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों तथा सामाजिक संगठनों से अपील की है कि बाल विवाह रोकने में प्रशासन का सहयोग करें।


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