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Sidhi Court News: पत्नी को प्रताड़ित करने पर पति को 7 साल की सजा

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Sidhi Court News: सीधी पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, सीधी ने आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

शादी के बाद शुरू हुआ उत्पीड़न

मामले के अनुसार, मृतका सुधा साकेत की शादी लगभग चार वर्ष पहले आरोपी राहुल साकेत निवासी ग्राम तेन्दुआ, थाना जमोड़ी के साथ हिन्दू रीति-रिवाज से हुई थी। शुरुआती दो वर्षों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन संतान न होने के कारण आरोपी ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

लगातार मारपीट और मानसिक दबाव

आरोपी पति मृतका को घर छोड़ने के लिए दबाव बनाता था और दूसरी शादी करने की बात कहता था। इस दौरान वह लगातार मारपीट और मानसिक उत्पीड़न करता रहा। मृतका ने इस संबंध में अपने माता-पिता को भी जानकारी दी थी, लेकिन समझाइश के बाद भी स्थिति नहीं बदली।

दुष्प्रेरण के चलते महिला ने उठाया कदम

लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर मृतका ने 3 नवंबर 2024 की रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना आरोपी पति द्वारा थाना जमोड़ी में दी गई, जिसके बाद मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई।

जांच के बाद मामला दर्ज

मर्ग जांच के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय का फैसला

न्यायालय ने साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए धारा 108 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास और 3000 रुपये अर्थदंड, तथा धारा 85 के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।


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