सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में पकड़े गए 6 शिकारी, जंगली सुअर और चितल के शिकार का आरोप

सीधी। संजय टाइगर रिजर्व अंतर्गत मोहन रेंज क्षेत्र में वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने दो अलग-अलग वन अपराध प्रकरणों में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों पर जंगली सुअर और चितल के शिकार का आरोप है।
दोनों प्रकरण दिनांक 6 जुलाई 2025 को पंजीबद्ध किए गए थे, जिनमें हाल ही में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। दोनों ही प्रकरणों में सभी 6 आरोपी शामिल बताए गए हैं।
प्रथम वन अपराध प्रकरण
वन अपराध प्रकरण क्रमांक 537/05 दिनांक 06/07/2025 में वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 2(1), 20, 9, 27, 29, 31, 35, 39, 51 सहपठित धारा 52 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
इस प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी—
- मग्लू बैगा, पिता सुखाल बैगा, उम्र 48 वर्ष
- लालमन बैगा, पिता सुखान बैगा, उम्र 51 वर्ष
- रामयुक्त साकेत, पिता लालसाह साकेत, उम्र 44 वर्ष
- गनरूप अगरिया, पिता दशरथ अगरिया, उम्र 35 वर्ष
- दशरथ अगरिया, पिता कुमार अगरिया, उम्र 52 वर्ष
- अंकू बंशाल, पिता बालकिशन बंशाल, उम्र 23 वर्ष
सभी आरोपी ग्राम बजारी, थाना सरई, जिला सिंगरौली के निवासी बताए गए हैं।
दूसरा वन अपराध प्रकरण
दूसरे वन अपराध प्रकरण क्रमांक 487/05 दिनांक 06/07/2025 में भी वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 2(1), 20, 9, 27, 29, 31, 35, 39, 51 एवं धारा 52 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
इस प्रकरण में आरोपी—
- मग्लू बैगा, पिता युध्वान बैगा, उम्र 48 वर्ष
- लालमन बैगा, पिता सुखान बैगा
- अंकु बंशाल, पिता बालकिशन बंशाल, उम्र 22 वर्ष
- रामभुवन साकेत, पिता लालसाह साकेत
सभी आरोपी थाना सरई क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं।
वन विभाग का बयान
वन विभाग के अनुसार आरोपियों द्वारा संजय टाइगर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया गया और दो जंगली जानवरों का शिकार किया गया। आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है।
वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन्यजीव संरक्षण और जंगल सुरक्षा से जुड़ी किसी भी अवैध गतिविधि पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।




