घर में घुसकर अवयस्क अभियोक्त्री से छेडछाड के मामले में आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास की सजा

घर में घुसकर अवयस्क अभियोक्त्री से छेडछाड के मामले में आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास की सजा
बताया गया कि दिनांक 28/08/2022 को रात्रि लगभग 12:00 बजे ग्राम मडवास अंतर्गत थाना मझौली जिला सीधी में अभियुक्त मो. शकील मंसूरी उर्फ विक्की अवयस्क अभियोक्त्री के घर में छत से घुसकर उसके साथ छेडछाड की एवं अभियोक्त्री द्वारा हल्ला् गोहार करने पर वहां से भाग गया। अभियोक्त्री की शिकायत पर थाना मझौली में अपराध क्र. 792/22 अंतर्गत धारा 456, 354 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 139/22 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के द्वारा मामला संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सीधी के द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी मो. शकील मंसूरी उर्फ विक्की तनय मो. तौकीर उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम मडवास को धारा 456, 354 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3,000/- रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि रू. 3,000/- क्षतिपूर्ति स्वरूप अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात अभियोक्त्री को प्रदान किये जाने का भी आदेश पारित किया गया।




