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Sidhi Collector Helmet Rule: 1 जून से कलेक्ट्रेट परिसर में हेलमेट और आईडी कार्ड अनिवार्य

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Sidhi Collector Helmet Rule: सीधी जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 1 जून 2026 से कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश के लिए हेलमेट और आईडी कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।

कलेक्टर का आदेश, नियम तोड़ने पर एंट्री नहीं

कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले के सभी अधिकारी और कर्मचारी दोपहिया वाहन से आने पर आईएसआई मार्क युक्त हेलमेट और पहचान पत्र पहनकर ही कलेक्ट्रेट में प्रवेश कर सकेंगे।

नियमों का पालन नहीं करने पर परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए फैसला

आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में हर साल बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनका मुख्य कारण लापरवाही और यातायात नियमों की अनदेखी है।

इसी को देखते हुए जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

1 जून 2026 से सख्ती शुरू

यह व्यवस्था 1 जून 2026 से पूरी तरह लागू होगी। प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से कर्मचारियों में सड़क सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी बढ़ेगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।


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