सीधी में क्रूर वारदात: मां की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

सीधी: सीधी में क्रूर वारदात पर आजीवन कारावास की सजा सुनाकर न्यायालय ने कानून का सख्त संदेश दिया है। नैकिन गांव में हुई इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था, जहां एक युवक ने मारपीट के दौरान फरियादी की मां पर डंडे से वार कर जान ले ली थी।
सीधी में क्रूर वारदात की शुरुआत – हैंडपंप से उठे विवाद ने ली जान
सीधी में क्रूर वारदात की शुरुआत 9 जुलाई 2022 को सुबह 10 बजे के करीब हुई, जब फरियादी शुभकरण साकेत की पुत्री प्रिंसू साकेत पानी भरने के लिए शासकीय हैंडपंप पर गई थी। वहां पहले से मौजूद आरोपी मोले साकेत ने उसे देखकर अपशब्द कहे और हमला करने दौड़ा।
शुभकरण ने बीच-बचाव किया तो मोले साकेत ने उन्हें भी पीटा और जान से मारने की धमकी दी। मौके पर मौजूद बाबूलाल कोल और महेश साकेत ने स्थिति को संभाला।
सीधी में क्रूर वारदात का निर्णायक मोड़ – डंडे से वार कर ली जान
घटना के बाद आरोपी अपने घर गया और डंडा लेकर वापस आया। उसने पहले शुभकरण की पत्नी को गालियां देते हुए मारने की कोशिश की। तभी शुभकरण की मां छोटी साकेत ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, जिस पर मोले साकेत ने डंडे से सिर पर जोरदार वार कर दिया। खून बहने लगा और वह मौके पर ही गिर पड़ीं, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई।
सीधी में क्रूर वारदात पर पुलिस ने दिखाई तत्परता
घटना की सूचना पर थाना रामपुर नैकिन ने शून्य पर मर्ग कायम कर तत्काल विवेचना प्रारंभ की। पुलिस अधीक्षक डॉ. रविंद्र वर्मा ने इस मामले को जघन्य और सनसनीखेज अपराध के रूप में चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। आरोपी के विरुद्ध धारा 302, 323, 506, 294 भादवि में अपराध दर्ज किया गया।
सीधी में क्रूर वारदात पर आजीवन कारावास का न्यायिक निर्णय
अपर लोक अभियोजक श्री आदित्य प्रताप सिंह ने सशक्त पैरवी कर आरोपी को दोषसिद्ध कराया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय रामपुर नैकिन ने आरोपी मोले साकेत को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना तथा धारा 323 (2 काउंट) में 3-3 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट मोहर्रिर अजमेर सिंह ने साक्ष्य संकलन में सहयोग दिया।




