*पत्थर मारकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कठोर कारावास की सजा*:

: *पत्थर मारकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कठोर कारावास की सजा*:
बताया गया कि दिनांक-13.10.2022 को 14:20 बजे अभियोगी रामजियावन साहू द्वारा पुलिस चौकी सिहावल में दी गई कि उक्त दिनांक को दोपहर लगभग डेढ़ बजे वह खेत से घर आते समय जैसे ही घर के पास पहुंचा उसी समय रामचन्द्र का भतीजा उसे बताया कि उसके पिता (मोहनलाल साहू तनय सुजनलाल साहू उम्र 70 वर्ष) को गांव का मुकेश कोल ने मार-पीट किया है जो शीतला मंदिर के पास पड़ा है। उक्त सूचना के बाद वह मंदिर के पास जाकर देखा जहां लोग खड़े थे, पूछ-ताछ करने पर पता चला कि मोहनलाल (मृतक) अपने घर तरफ से आ रहा था तथा जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा उसी समय मुकेश कोल (आरोपी) मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देते हुए मोहनलाल को जोर से मुक्का मारा तो वह जमीन में गिर गया उसके बाद मुकेश ने पत्थर उठाकर पत्थर से मार-पीट करने लगा। तब रामचन्द्र एवं धनन्जय ने बीच-बचाव किया जिससे मुकेश कोल जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। मृतक को उपचार हेतु सिहावल अस्पाताल में भर्ती कराया गया। मृतक की हालत गंभीर होने से सीधी अस्पताल हेतु रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान मृतक की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर थाना अमिलिया में अपराध क्रमांक 486/22 अंतर्गत धारा 294,323,336,506,302 भा.द.वि. शासन विरूद्ध मुकेश कुमार कोल पंजीबद्ध की गई। श्रीमान् पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक श्री बृजेश किशोर पाण्डेय के द्वारा शासन की ओर से पैरवी करते हुए कुल 15 अभियोजन साक्ष्य कराये गये, परिणामस्वरूप न्यायालयीन सत्र प्र. क्र. 22/23 में माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्याययाधीश सीधी द्वारा मुकेश कुमार कोल तनय लालू प्रसाद कोल, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम हिनौती, थाना-अमिलिया, जिला- सीधी म0प्र0 को धारा 302 भादवि के आरोप में आजीवन सश्रम कारावास एवं 2000 रू. अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया।




