क्राइमसीधी

दहेज प्रताडना से प्रताडित युवती ने की खुदखुशी, चिन्हित मामले में न्यायालय ने आरोपी पति, सास, ससुर को सुनाई 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व बीस- बीस हजार रू. जुर्माने की सजा

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:दहेज प्रताडना से प्रताडित युवती ने की खुदखुशी, चिन्हित मामले में न्यायालय ने आरोपी पति, सास, ससुर को सुनाई 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व बीस- बीस हजार रू. जुर्माने की सजा

बताया गया कि मृतिका पूनम पाण्डेय पति रमाकान्त पाण्डेय उम्र 30 वर्ष सा. मुर्तिहा थाना बहरी की शादी 5 -6 साल पूर्व ग्राम मुर्तिहा थाना बहरी निवासी रामायण पाण्डेय के लड़के रमाकान्त पाण्डेय के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी, शादी के साथ ही मृतिका की विदाई हो गयी थी । दहेज मे 5 लाख 51 हजार रूपये एवं एक मोटर सायकल लेन देन की बात हुई थी 2 लाख 51 हजार रूपये नगद, कपड़ा, वर्तन जेवरात आदि सामान दिया गया था । दूसरी बार मृतिका जब ससुराल से मायके आयी तब बतायी की पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी द्वारा दहेज मे मोटर सायकल एवं 3 लाख रूपये की मांग को लेकर गाली गलौज मारपीट कर प्रताडित करते है। 06 माह पूर्व दहेज की मांग को लेकर पति द्वारा मारपीट किये जाने पर मृतिका भाग कर मायके चली गयी थी । एक माह पूर्व मृतिका का पति बुलाने गया था जहां मृतिका के साथ मारपीट न करने की समझाईस देकर मृतिका की बिदाई कर दिये थे । घटना दिनांक 12.09.21 को मृतिका अपने पति रमाकान्त पाण्डेय, ससुर रामायण प्रसाद पाण्डेय, सास, जेठ, जेठानी के प्रताणना से तंग आकर अज्ञात जहर खाकर आत्म हत्या कर ली है जो प्रथम दृष्टया अपराध धारा 304बी,498ए, 34 ता.हि. 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध आरोपी पति रमाकान्त पाण्डेय, ससुर रामायण प्रसाद पाण्डेय, सास कलावती पाण्डेय, जेठ बिजय कुमार पाण्डेय एवं जेठानी पुष्पा पाण्डेय साकिन मुर्तिहा थाना बहरी द्वारा घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक द्वारा चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 304बी,498ए, 34 ता.हि. 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम अंतर्गत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय जिला न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 1/22 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री बृजेश किशोर पाण्डेय द्वारा अभियुक्तगण को दोषी प्रमाणित कराया गया जिसके परिणामस्वरूप माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री मुकेश कुमार की न्या‍यालय के द्वारा आरोपी पति रमाकांत पाण्डेय तनय रामायण प्रसाद पाण्डेय उम्र 33 वर्ष, ससुर -रामायण प्रसाद पाण्डेय तनय स्वग. गनपतराम पाण्डेय उम्र 75 वर्ष एवं सास- कलावती पाण्डेय पति रामायण प्रसाद पाण्डे‍य उम्र 72 वर्ष सभी निवासी ग्राम मुर्तिहा थाना बहरी जिला सीधी (म0प्र0) को 304बी/34 भा.द.वि. के आरोप में 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000/- 10,000/- रू. अर्थदण्ड, धारा 498ए/34 भा.द.वि. एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप में 1-1 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/-5,000/- रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। आरोपीगण विजय कुमार पाण्डेय तनय रामायण प्रसाद पाण्डेय, उम्र 46 वर्ष एवं पुष्पा पाण्डेय पति विजय कुमार पाण्डेय उम्र 45 वर्ष, दोनो निवासी ग्राम मुर्तिहा थाना बहरी जिला सीधी (म0प्र0) को अपराध प्रमाणित न होने से दोषमुक्त किया गया।

 

 


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