क्राइमसीधी

मारपीट के काउण्टर केस मे दोनो पक्षों के आरोपियों को सजा

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SIDHI | AR NEWS LIVE

बताया गया कि दिनांक 08.09.2018 को फरियादी राकेश कुमार सिंह ने शिवकुमार सिंह व वंशगोपाल सिंह के साथ थाना मझौली में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 07.09.2018 को सुबह 9:00 बजे दिन मथुरा गुप्ता के घर के पीछे पडी सरकारी जमीन में वह खूटा गाड कर घर बनाने के लिए जमीन खोद रहे थे और दशरथ गुप्ता भी उसी जमीन में घर व लेटरिंग बनाने के लिए जमीन की खुदाई कर रहा था, तभी रामदर्शन गुप्ता ने आकर जमीन में खूटा गाडने व जमीन में खुदाई करने से मना किया और 100 नंबर पुलिस वाहन को फोन किया, तब मौके पर पुलिस आई और उसमें आए हुए पुलिस वालों ने दोनों पक्षों को झगडा-विवाद करने से मना किया तथा दोनों पक्षों को थाना मझौली पहुचकर रिपोर्ट करने की सलाह दी। वह लोग थाना मझौली रिपोर्ट करने नहीं गए। दिनांक 08.09.2018 को करीब 4:00 बजे दिन वह व शिवकुमार सिंह, वंशगोपाल सिंह और वीरेन्द्र सिंह साथ में जमुना सिंह की दुकान में सामान खरीदने जा रहे थे तभी बृजेश गुप्ता मॉ-बहन की गाली देकर पत्थर फेंक कर उसे मारा जो उसके बाये पसली व कमर के पास चोट पहुची, उसी समय कमलेश गुप्ता फर्सा लेकर लेकर घर के भीतर से आया और उसके सिर में फर्से से मारा, जो दाहिने तरफ सिर में चोट आई। राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता व रामदर्शन गुप्ता हाथ, घूसों से उसे मारपीट किये। हैपी गुप्ता ने भी पत्त्थर से मारपीट कर उसके बाये हाथ के कोहनी में चोट पहुचाई। सरकारी जमीन में घर बनाने के लिये छिंदने कल की बात को लेकर सभी लोग एक राय होकर उनके साथ मारपीट की गई और वे लोग मारपीट करते समय बोल रहे थे कि आज इसे जान से खतम कर देना है। इसी घटना के संबंध में दूसरे पक्ष द्वारा भी मारपीट किये जाने का मामला थाना मझौली में दर्ज कराया गया, जिनका अपराध क्र. क्रमश: 545/2018 अंतर्गत धारा 294,323,506,336,308,147 भादवि एवं 546/2018 अन्तर्गत धारा 294,323,506,336,427,308,147 दर्ज किया गया और विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दोनो काउण्टर प्रकरणों का विचारण एक साथ माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के समक्ष प्रारंभ किया गया एवं मामला प्रमाणित पाये जाने पर दोनो पक्षों के आरोपियों को सजा से दण्डित किया गया, जिसमें प्रत्येक आरोपी राकेश कुमार सिंह तनय राजेन्द्र सिंह गोड़ उम्र-21 वर्ष, राजेन्द्र सिहं उर्फ पुजारी उर्फ लल्लू सिहं गोड़ तनय लक्ष्मण सिहं गोड़ उम्र-42 वर्ष, रवी सिहं गोड़ पुत्र वंश गोपाल सिहं गोड़ उम्र-26 वर्ष, दिनेश सिहं गोड़ पुत्र बांकेलाल सिहं गोड़ उम्र-37 वर्ष, राजकुमार सिहं गोड़ पुत्र रामपाल सिहं गोड उम्र-35 वर्ष, दशरथ गुप्ता पुत्र हरिहर प्रसाद गुप्ता उम्र-30 वर्ष, ,कमलेश गुप्ता पिता बृजमाहे नलाल गुप्ता उम्र-35 वर्ष, रामदर्शन गुप्ता पिता बृजमोहनलाल गुप्ता उम्र-53 वर्ष, बृजेश गुप्ता पिता रामदर्शन गुप्ता उम्र-25 वर्ष, राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पिता रामदर्शन गुप्ता उम्र-23 वर्ष, सभी निवासी ग्राम चोरबा, थाना मझौली, जिला-सीधी (म.प्र.) को धारा 147 भादवि का दोषी पाते हुए प्रत्येक को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000/- 1000/- रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दोनो प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री बृजेश किशोर पाण्डेय, अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।

: (2) *पत्नी द्वारा आत्म‍हत्या करने के मामले में आरोपी पति को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000/-रू. अर्थदण्ड की सजा*:

बताया गया कि दिनांक 29.05.2022 को दोपहर 12.00 बजे अभियुक्त सज्जन सिंह यादव पुलिस चैकी पोड़ी मे उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दिया कि वह ग्राम तिनगी मे अपने परिवार के साथ रहकर मवेशियो की देखभाल करता है। दिनांक 29.05.2022 को वह अपने दामाद के साथ बैल पहुचाने मेड़रा महान नदी गया था वहा से वापस 12.00 बजे अपने घर आया तो उसकी पत्नी आम छील रही थी, उसकी पत्नी ने उससे कहा कि इतनी दरे क्यों लगा दिया है, क्या वह भैस चराने लायक है। तब अभियुक्त ने अपनी पत्नी से बोला कि वह भैंस नहीं चरायेगी तो कौन चरायेगा। इसी बात पर से वाद विवाद होने लगा और दोनो मे मारपीट हुई, जिस पर अभियुक्त की पत्नी (मृतक) साड़ी लेकर भागी और आम के पेड़ मे चढ़कर साडी को डाल में बांध कर गले में फांसी का फंदा लगाकर लटक गई, अभियुक्त ने हल्ला गोहार किया कि कुल्हाड़ी लाओ, तब भैयालाल की पत्नी कुल्हाड़ी लेकर आई उसके द्वारा साडी को कुल्हाड़ी से काटने पर उसकी पत्नी नीचे गिर गई। इसके बाद अभियुक्त संतोष के माध्यम से अपनी पत्नी को पीठ मे लादकर अपने घर की परछी में रख दिया। उक्त सूचना के आधार पर उप निरीक्षक इन्द्राज सिंह ने पुलिस चैकी पोड़ी मे मर्ग क्र0 04/2022 धारा 174 जा0फौ0 के तहत आकस्मिक एवं अकाल मृत्यु की सूचना दर्ज की। जिस पर थाना कुसमी मे अपराध क्र. 126/22 अंतर्गत धारा 302, 201 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां प्रकरण का न्यायालयीन विचारण प्रारंभ हुआ। प्रकरण मे शासन की ओर शसक्त पैरवी श्री प्रशान्त कुमार पाण्डेय, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई। विचारण उपरांत माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त सज्जन यादव तनय स्व0 धनपत यादव, उम्र 53 वर्ष, निवासी ग्राम तिनगी, थाना कुसमी, जिला सीधी (म0प्र0) को धारा 302 के आरोप से बरी किया गया किन्तु धारा 201 भादवि के आरोप में दोषी पाते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रू. अर्थदण्ड की राशि से दण्डित किया गया।

 

 

 

 


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