कलेक्टर ने दी मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान और मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना की जानकारी.

कलेक्टर ने दी मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान और मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना की जानकारी.
मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में 16 मई से होगा शिविरों का आयोजन
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मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का जिले के 54 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के 5364 कृषकों को मिलेगा लाभ
*रिपोर्ट*👉 अरुण मिश्रा
सीधी l कलेक्टर Saket Malviya द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन कर मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण और मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 की विस्तृत जानकारी दी गई। कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान समय में शासन के दो महत्वपूर्ण अभियान संचालित किए जा रहे हैं, जिनके विषय में लोगों की जागरूकता बड़े और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।
कलेक्टर ने बताया कि पूरे प्रदेश के साथ-साथ सीधी जिले में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 10 मई से 31 मई 2023 तक 15 विभागों की 68 नागरिक सेवाओं के त्वरित निराकरण के लिए प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जा रहा है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 16 मई से ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकाय के विभिन्न वार्डों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रयास हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम दो शिविरों का आयोजन किया जाए। इस अभियान के तहत चिन्हित सेवाओं के पूर्व से लंबित आवेदनों तथा नवीन प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन में बजट संबंधी कारणों/नीतिगत कारणों या सिविल/उच्च न्यायालयों में प्रकरण लंबित होने जैसे कारणों से लंबित शिकायतों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत जिले स्तर पर भी पहल की गई। इस अवधि में अभियान चलाकर अनुकंपा नियुक्ति तथा शासकीय सेवकों के पेंशन के लंबित प्रकरणों का शतप्रतिशत निराकरण के प्रयास किए जाएंगे। इसी प्रकार लाड़ली लक्ष्मी योजना के लाभ से वंचित बालिकाओं की पहचान कर उन्हें भी लाभान्वित करने की पहल की जाएगी। राजस्व विभाग द्वारा सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों से जुड़े अविवादित नामांतरण, बंटवारा तथा सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण के लिए अभियान चलाकर प्राथमिकता पर निराकृत किया जाएगा।
कलेक्टर ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के परिपेक्ष्य में प्रदेश के अन्य जिले सहित सीधी जिले में भी ‘‘मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023‘‘ का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना अन्तर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से सम्बद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के ऐसे कृषक जिनकी 31 मार्च 2023 की स्थिति में अल्कालीन फसल ऋण एवं मध्यकालीन परिवर्तित ऋण (मूलधन प्लस ब्याज) मिलाकर कुल 2 लाख तक के बकाया ऋण वाले डिफाल्टर कृषकों के ब्याज माफ करने एवं उसकी प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी से सम्बद्ध सीधी जिले के 54 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पात्र 5364 कृषकों का उक्त योजना की सूची में शामिल किया गया है। कृषक अपना नाम सम्बन्धित संस्था एवं ग्राम पंचायत के सूचना पटल चस्पा कराई गई है, सूची में अवलोकन कर सकेंगे। इस सूची में शामिल कृषकों को दिनांक 14.05.2023 से 17.05.2023 तक सम्बन्धित पैक्स समिति के समिति प्रबन्धक से निर्धारित प्रारूप में निःशुल्क आवेदन एवं स्वघोषणा पत्र प्राप्त कर समिति प्रबन्धक के पास हस्ताक्षर सहित भरकर जमा करने पर ही ब्याज माफी का लाभ प्राप्त होगा।
कलेक्टर ने बताया कि समिति द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत प्रकरणों कृषकों के नाम अथवा राशि के सम्बन्ध में सम्बन्धित कृषक समित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगें, जिसका निराकरण जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा किया जावेगा। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार दिनांक 18 मई से 20 मई 2023 तक प्राप्त आवेदनों का समिति स्तर पर परीक्षण एवं पोर्टल में प्रविष्टि कराई जावेगी, दिनांक 23 मई 2023 तक समिति द्वारा जिला बैंक के माध्यम से राशि की मांग की जावेगी। दिनांक 27 से 28 मई 2023 तक कृषकों को डिफाल्टमुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किया जावेगा एवं सम्बन्धित संस्था द्वारा लाभान्वित कृषकों को खाद बीज वितरण की सुविधा 01 जून 2023 से उपलब्ध करायी जावेगी।




