सीधी में नियम विरुद्ध पदोन्नति मामले में सहायक ग्रेड-1 निलंबित

सीधी: नियम विरुद्ध पदोन्नति से जुड़े एक मामले में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सीधी में पदस्थ सहायक ग्रेड-1 चित्रसेन गौतम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्रशासनिक आदेश के अनुसार, आरोप है कि संबंधित कर्मचारी ने शासन द्वारा पदोन्नति पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद तथ्यों को छिपाते हुए नियमों के विरुद्ध मार्गदर्शन जारी किया। प्रारंभिक जांच में इसे घोर लापरवाही एवं कदाचार की श्रेणी में माना गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत की गई है।
निलंबन अवधि के दौरान चित्रसेन गौतम का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मझौली निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। मामले में विभागीय जांच की प्रक्रिया जारी है।




