मझौली में भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिबंध, आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

सीधी: तहसील मझौली में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाओं के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट मझौली रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक, आपत्तिजनक, धार्मिक, सामाजिक या जातिगत भावनाएं भड़काने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो एवं वीडियो का प्रसारण, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करना प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश में सोशल मीडिया ग्रुप एडमिन को विशेष रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। यदि किसी ग्रुप में आपत्तिजनक या भ्रामक सामग्री साझा की जाती है, तो उसे तत्काल रोकना ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।




