जान से मारने की नीयत से टांगी से प्रहार करने के चिन्हित मामले में 04 आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा

जान से मारने की नीयत से टांगी से प्रहार करने के चिन्हित मामले में 04 आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा
बताया गया कि दिनांक 25.10.2021 को आहत शैलेन्द्र सिंह निवासी ग्राम भमरहिया थाना कोतवाली सीधी अपने घर पर था। शाम को करीब 06:00 बजे उसके गांव के अभियुक्तगण संजय केवट उर्फ शिवम केवट, राकेश केवट, राजकुमार केवट एवं पंचू केवट उसके घर के सामने से बकरी चराकर जा रहे थे और आपस में गाली गलौज कर रहे थे, तब उसके पिता रामकिशोर सिंह ने बोला कि उसका पूरा परिवार घर में हैं, यहां गाली गलौज मत करो। इसी बात पर अभियुक्तगण गालियां देने लगे और अभियुक्त संजय केवट ने उसके पिता के सिर पर तीन बार टांगी से प्रहार कर प्राण घातक चोंट पहुंचाई, जिससे उसके पिता वहीं गिर गये और बहुत खून बहने लगा। मारपीट को देखकर वह एवं उसका भाई अनुराग सिंह बीच बचाव करने आये तो अभियुक्तगण ने उन्हें भी लाठी- डण्डे से मारने लगे। हल्ला गुहार करने पर पडोसियों ने बीच बचाव किया, तब चारों अभियुक्तगण बोल रहे थे कि आज तो बच गये, दुबारा उनके रास्ते में आये तो पूरे परिवार को जान से खत्म कर देंगें। टांगी के प्रहार से आहत राजकिशोर सिंह बेहोश था, जिसे उपचार हेतु प्राइवेट वाहन से जिला अस्पाताल सीधी लाया गया। आहत को गंभीर चोंटे आने के कारण उपचार हेतु एस.जी.एम.एच. रीवा हेतु रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कोतवाली सीधी में अपराध क्रमांक 1113/21 अंतर्गत धारा 294, 323, 307, 302, 506, 34 भादवि पंजीबद्ध की गई एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक सीधी के द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित कर विवेचना के निर्देश जारी किये गये। जिस पर पुलिस द्वारा विवेचना पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्र. क्र. 17/22 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री बृजेश किशोर पाण्डेय सीधी द्वारा अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय प्रथम अपर सत्र न्या्याधीश सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण (1) राकेश केवट उर्फ लड्डू केवट तनय पंचू केवट उम्र 26 वर्ष (2) राजकुमार केवट उर्फ मिर्रा केवट तनय पंचू केवट उम्र 42 वर्ष (3) पंचू केवट तनय निकवा केवट उम्र 73 वर्ष एवं (4) संजय केवट उर्फ शिवम केवट तनय पंचू केवट उम्र 40 वर्ष, सभी निवासी ग्राम भमरहिया, थाना-कोतवाली, जिला -सीधी, म.प्र. में से प्रत्येक को धारा 302, 302/34, 323, 506 भाग-2 भादवि के आरोप में आजीवन कठोर कारावास तथा 5,000/- 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। प्रकरण में न्यायालय के आदेशानुसार संमंस / वारण्ट कोर्ट मुंशी आर. 566 श्री अजमेर सिंह द्वारा जारी किया गया।
(2): *क्रूरता कर आत्महत्या को मजबूर करने के मामले में आरोपी पति को 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माना*:
बताया गया कि अभियुक्त शिवलाल रावत दिनांक 05.10.2022 को एवं उसके 6 माह पूर्व से स्थान ग्राम दुअरा (अन्तर्गत थाना चुरहट, जिला सीधी, म.प्र.) में मृतिका अंतिमा रावत का पति होते हुए उसके साथ मारपीट कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता करता था, जिसकी प्रताड़ना से दुष्प्रेरित होकर मृतिका ने दिनांक 05.10.2022 को रात्रि आत्मग्लानि वश फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। प्रथम दृष्टया अपराध स्थापित पाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना चुरहट में अपराध क्रमांक 648/2022, अन्तर्गत धारा 306 भा.दं.सं. के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्र. क्र. 27/23 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री बृजेश किशोर पाण्डेय द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा अभियुक्त शिवलाल रावत तनय ललवा रावत उम्र-25 वर्ष, निवासी ग्राम दुअरा, थाना चुरहट, जिला-सीधी (म.प्र.) को धारा 306 भादवि के आरोप में 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10,000/ – रूपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया।
(3): *मारपीट के आरोपियों को 03 माह का सश्रम कारावास की सजा*:
बताया गया कि आहत अजीत कुमार सोनी ने दिनांक 20.02.2016 को थाना कोतवाली सीधी में इस आशय की मौखिक सूचना दर्ज कराई कि उसकी शादी साधना सोनी के साथ पिछले वर्ष मार्च में हुई थी। शादी के दिन से ही उसका साला अभियुक्त कृष्ण कुमार सोनी उससे नाराज रहता था। उक्त दिनांक को वह, मुन्ना चाय वाले की सराफा बाजार सीधी स्थित दुकान में चाय पीने गया था। शाम के लगभग 5:30 बजे अभियुक्त कृष्ण कुमार, रामजी, श्याम तथा गोपाल सोनी आये और उसे मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुये कहने लगे कि वह सीधी में नहीं रहेगा और विकेट से एवं हाथ घूसा से मारपीट करने लगे। हल्ला गोहार करने पर सभी अभियुक्तगण धमकी देते हुए चले गये कि यहां से भाग जा, दुबारा मिला तो जान से मार देंगे। उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 123/2016, अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 34 भादवि पंजीबद्ध की गई एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्र. 186/22 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए कु. सीनू वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय जे.एम.एफ.सी. सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण (1) कृष्ण कुमार सोनी पिता राममिलन सोनी, आयु-35
वर्ष , निवासी- सराफा बाजार चकदेही रोड़ सीधी, थाना-कोतवाली, जिला-सीधी (2) रामजी सोनी पिता बद्री प्रसार सोनी, आयु-38 वर्ष , निवासी- सराफा बाजार चकदेही रोड़ सीधी, थाना- कोतवाली, जिला-सीधी, (3) श्याम सोनी पिता बद्री प्रसार सोनी, आयु-32 वर्ष , निवासी- सराफा बाजार चकदेही रोड़ सीधी, थाना- कोतवाली, जिला-सीधी, (4) गोपाल सोनी पिता गुलजारीलाल सोनी, आयु -32 वर्ष , निवासी पटेलपुल अमहा सीधी, थाना-कोतवाली, जिला -सीधी, म.प्र. में से प्रत्येक को धारा 323/34 भादवि के आरोप में 03-03 माह का कठोर कारावास तथा 1,000/- 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।




