लापरवाही पूर्वक ट्रेक्टर चलाकर मृत्यु कारित करने के प्रकरण में न्यायालय ने सुनाई 05 वर्ष का कठोर कारावास की सजा

: लापरवाही पूर्वक ट्रेक्टर चलाकर मृत्यु कारित करने के प्रकरण में न्यायालय ने सुनाई 05 वर्ष का कठोर कारावास की सजा
बताया गया कि अभियुक्त राजेश अगरिया ने दिनांक 11.07.2022 को रात्रि 11:00 बजे या उसके लगभग ग्राम तरका चितवा टोला (अन्तर्गत थाना बहरी, जिला सीधी म.प्र.) में महिन्द्रा ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.-53 ए.ए. 5501 एवं ट्राली क्रमांक एम.पी.-53 ए.ए. 5502 को शराब के नशे में, तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर रोड ब्रेकर में कुदा दिया, जिससे ट्रेक्टर में सवार रूचि अगरिया उम्र 14 वर्ष की गिरकर मृत्यु हो गई जिसे अभियुक्तगण राजेश अगरिया, बृजेन्द्र बहादुर सिंह, पुष्पराज अगरिया तथा करण अगरिया ने ट्रेक्टर एवं ट्राली में लोड कर रूचि अगरिया की लाश तिरपाल में लपेटकर घाट के नीचे तरका तरफ ले जाकर फेंककर साक्ष्य का विलोपन किया। मृतिका एवं अन्य अभियुक्तगण ट्रेक्टर में गिट्टी लोडकर पोखरा गांव गिराने गये थे। अभियुक्त राजेश अगरिया ने उक्त वाहन ट्रेक्टर मय ट्राली को बिना ड्राइविंग लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया एवं अभियुक्त बृजेन्द्र बहादुर सिंह उक्त वाहन महिन्द्रा ट्रेक्टर मय ट्राली का वाहनस्वामी होते हुए उक्त वाहन को बिना बीमा एवं बिना ड्राइविंग लायसेंस के चालक राजेश कुमार अगरिया को चलाने के लिए दिया। घटना की सूचना पर थाना बहरी में अपराध क्र. 371/22 अंतर्गत धारा 304,201,34, भा.दं.सं. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196, 3/181, 5/180 पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी में प्रस्तुत किया गया, जहां से उपार्पण पश्चात् प्रकरण विचारण हेतु माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी को प्राप्त हुआ, जिसके न्यायालयीन सत्र प्र. क्र. 153/22 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री बृजेश किशोर पाण्डेय, सीधी द्वारा अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त राजेश अगरिया उर्फ लाला तनय हरभजन अगरिया उम्र-35 वर्ष, निवासी ग्राम ददरी, थाना बहरी, जिला-सीधी (म.प्र.) को धारा 304 एवं 201 भादवि के आरोप में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 11,000/- रू. अर्थदण्डव से दंडित किया गया। साथ ही अन्य अभियुक्तगण पुष्पराज अगरिया तनय छोटे अगरिया उम्र-25 वर्ष, निवासी ग्राम ददरी, थाना बहरी, जिला-सीधी (म.प्र.) एवं करण अगरिया तनय बुद्धू अगरिया उम्र-30 वर्ष, निवासी ग्राम ददरी, थाना बहरी, जिला-सीधी (म.प्र.) को धारा 201 भादवि में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/- 1,000/- रु. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।




