मारपीट के आरोपीगण को 03-03 माह का कठोर कारावास व अर्थदण्ड

मारपीट के आरोपीगण को 03-03 माह का कठोर कारावास व अर्थदण्ड
बताया गया कि फरियादी राजीवलोचन विश्वकर्मा तनय तेजा प्रसाद विश्वकर्मा, निवासी ग्राम महुआर, थाना अमिलिया, जिला-सीधी, (म0प्र0) द्वारा थाना अमिलिया, जिला सीधी म.प्र. में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई गई कि 16.06.2014 को करीब 05.00 बजे उसके बडे भाई राजराखन विश्वाकर्मा एवं भाभी फूलकली विश्वसकर्मा उसके हिस्से की जमीन में लगा बांस काट रहे थे तो वह बोला कि उसका बांस वह लोग क्यों काट रहे हैं। इसी बात को लेकर दोनों व्यक्ति गाली गुप्तार करते आये और भाई राजराखन उससे लपट पड़ा एवं हाथ मुक्का से मारने लगा। इतने में भाभी टांगा लेकर आई और उसके बाये हाथ के अंगुली में एक टांगा मारी, खून बहने लगा। हल्ला गोहार पर बीच बचाव करने कोई नहीं आया। दूर से सौखीलाल नाई की पतोहू एवं पत्नी देख रही थी। फिर दोनो उसको छोड़कर अपने घर में घुस गये और गालियां देते हुए कह रहे थे कि इस बार तो बच गया है, आइंदा जान से खत्म कर देगे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना अमिलिया, जिला सीधी म.प्र. द्वारा अपराध क्रमांक 223/14 अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 34 भा.दं.सं.1860 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भा0द0सं0 के दण्डनीय अपराध के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसका न्यायालय द्वारा धारा 190 (1)(ख) दं.प्र.सं. के अंतर्गत संज्ञान लिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री सीनू वर्मा के द्वारा करते हुए अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप न्यायालयीन प्र. क्र. 501245/14 में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा अभियुक्तगण राजराखन विश्वकर्मा तनय तेजा प्रसाद विश्वकर्मा, उम्र 43 वर्ष एवं फूलकली विश्वकर्मा पत्नी राजराखन विश्वकर्मा, उम्र 35 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम महुआर, थाना अमिलिया, जिला सीधी (म0प्र0) को धारा 323 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के अंतर्गत 03 – 03 माह का सश्रम कारावास एवं 500/- 500/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही आहत फरियादी को 1,000/- रूपये प्रतिकर स्वरूप दिलाये जाने का भी आदेश जारी किया गया।
(2) : *उपेक्षापूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले चालक को 02 वर्ष की सजा* :
बताया गया कि दिनांक 07.04.2010 को लगभग 03:30 बजे ग्राम गांधीग्राम अंतर्गत थाना कोतवाली सीधी में लोक मार्ग पर वाहन मैक्स जीप क्रमांक MP 53 E 0260 जिसमें करीब 20-25 लोग बैठे थे उसे वाहन चालक रामनरेश यादव तनय दुलारे यादव, उम्र-36 वर्ष, निवासी ग्राम कठास, थाना कोतवाली सीधी, जिला सीधी, (म.प्र.) काफी तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर गांधीग्राम में पलटा दिया जिससे कई लोगों को चोटें आई थी जिन्हें अस्पताल सीधी लाये थे व इलाज कराये थे। उक्त घटना की सूचना कमलनारायण सिंह तनय रामप्रताप सिंह, उम्र-19 वर्ष, निवासी हर्रहा, थाना जियावन, जिला सिंगरौली, (म.प्र.) द्वारा देने पर आरक्षी केन्द्र कोतवाली सीधी के अपराध क्रमांक 267/10 पर धारा 279, 337 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया गया। प्रकरण में आहत उदय प्रताप कोल की मृत्यु होने से धारा 304ए भा.दं.सं. का इजाफा किया गया है। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र ग्राम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री सीनू वर्मा के द्वारा करते हुए अभियुक्त चालक को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप न्यायालयीन प्र. क्र. 501859/10 में माननीय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय पनवार जिला सीधी द्वारा अभियुक्त रामनरेश यादव तनय दुलारे यादव, उम्र-36 वर्ष, निवासी ग्राम कठास, थाना कोतवाली सीधी, जिला सीधी, (म.प्र.) को धारा 337 (7 काउण्ट), धारा 338 (2 काउण्ट) एवं धारा 304ए भादवि में दोषी पाते हुए कुल 02 वर्ष का साधारण कारावास एवं 3,500/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।




