क्राइमसीधी

मारपीट के आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं जुर्माना

ar 728 ad
AR News Live

मारपीट के आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं जुर्माना

 

बताया गया कि फरियादी रामरघोले साकेत पिता रामखेलावन साकेत उम्र-33 वर्ष, ग्राम गैवटा, थाना भुईमाड़, जिला सीधी (म.प्र.) बम्बई में 28 दिसम्बर 2019 को काम करने गया था जहां 18 जनवरी वर्ष 2020 को अभियुक्त नागेश्वर के कमरे में रूक कर काम कर रहा था। अभियुक्त नागेश्वर साकेत पिता रामलखन साकेत उम्र-30 वर्ष निवासी ग्राम गैवटा, थाना भुईमाड़, जिला सीधी(म.प्र.) का 500/- रूपये रूम का भाड़ा उसके पास था। उक्त पैसे की बात को लेकर दिनांक 14/12/2020 को करीब 01:30 बजे दिन नागेश्वर साकेत अश्लील गालियां देते हुए हाथ मुक्का से मारने लगा जिससे फरियादी की पीठ, पसली व गले में चोंट लगी थी। फरियादी द्वारा हल्ला गुहार करने पर अन्य अभियुक्त रामलखन साकेत पिता नोटई साकेत उम्र-46 वर्ष, निवासी ग्राम गैवटा, थाना भुईमाड़, जिला सीधी आया तथा हाथ मुक्का से उसके साथ मारपीट करने लगा था। अभियुक्तगण मारपीट करते हुए बोल रहे थे कि उसका उधार पैसा नहीं दिया तो जान से खत्म कर देगे। घटना की उक्त रिपोर्ट फरियादी द्वारा आरक्षी केंद्र थाना भुईमाड़ अपराध क्रमांक 35/2020 धारा 294, 323 विकल्पतः 323/34, 506 भाग-2 भा.द.स. मे अपराध पंजीबद्व किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्व न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय जेएमएमसी न्यायालय मझौली के द्वारा प्र.क्र. 894/20 में आरोपी नागेश्वर साकेत पिता रामलखन साकेत उम्र-30 वर्ष निवासी ग्राम गैवटा, थाना भुईमाड़ को धारा 323 भादवि का दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500/- रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सशस्त पैरवी श्री रामराज सिंह, सहायक जिला लोक अभियोजन द्वारा की गई।

: *(2.) अवैध शराब विक्रय के मामले में सजा* :

बताया गया कि मुखबिर की सूचना पर चौकी प्रभारी पथरौला थाना मझौली द्वारा कार्यवाही करते हुए हमराह स्टाफ व गवाह शिवम मिश्रा पिता ओमप्रकाश मिश्रा उम्र 26 वर्ष एवं राजीव साकेत पिता बुद्धसेन साकेत उम्र 25 वर्ष दोनो निवसी ग्राम सिरौला को लेकर पुलिस ग्राम सिलवार पहुंची जहां आरोपिया सीताकली साहू पति जगदीश साहू उम्र 56 वर्ष एक झोपडी में प्लास्टिक की गैलन में 5 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब की अवैध बिक्री कर रही थी, शराब विक्रय के संबंध में वैध कागजात मांगने पर नही होना बताई। पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपिया के विरूद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34ए के तहत मामला दर्ज किया गया एवं विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मझौली के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायालय द्वारा आरोपिया को 700/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रामराज सिंह, सहायक जिला लोक अभियोजन द्वारा की गई।

 

 

 

 


AR News Live
ar 728 ad
ar 728 ad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ar 728 ad
Back to top button