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सीधी में कार्बाइड गन पर प्रतिबंध, 22 दिसंबर तक लागू रहेगा आदेश

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सीधी। जिले में आमजन की सुरक्षा और लोकशांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कार्बाइड गन के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विकास मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 23 अक्टूबर से 22 दिसंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

निर्माण से लेकर इस्तेमाल तक पर रोक

जारी आदेश के अनुसार, सीधी जिले की राजस्व सीमा में कार्बाइड गन का अवैध निर्माण, भंडारण, विक्रय, वितरण और उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इसके संचालन में विस्फोटक या अन्य खतरनाक पदार्थों का अवैध इस्तेमाल भी प्रतिबंध के दायरे में शामिल है।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई व्यक्ति या संस्था ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करेगी और न ही इनके संचालन में सहयोग करेगी।

जनसुरक्षा और पर्यावरण को लेकर लिया फैसला

जिला प्रशासन के अनुसार, कार्बाइड गन में होने वाली विस्फोटक प्रकृति की प्रतिक्रिया से तेज धमाका उत्पन्न होता है। इसके अनुचित निर्माण और इस्तेमाल से लोगों को चोट लगने, संपत्ति को नुकसान पहुंचने के साथ ही लोकशांति और पर्यावरण प्रभावित होने की आशंका रहती है।

पुलिस अधीक्षक और संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारियों से चर्चा के बाद जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।

उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर विकास मिश्रा ने सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस विभाग के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने प्रतिबंध को 22 दिसंबर 2026 तक प्रभावशील रखते हुए संबंधित अधिकारियों को इसके पालन की जिम्मेदारी सौंपी है।


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