क्राइम

अवयस्क अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास

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बताया गया कि दिनांक 10.02.2019 को शाम के करीब 07:00 बजे अंतर्गत आरक्षी केन्द्र् जमोडी़, जिला सीधी में स्थित गावं में अवयस्क अभियोक्त्री जब अपनी छोटी बहन के साथ दूध लेकर वापस अपने घर जा रही थी तो जैसे ही वह पुल के पास पहुंची तो आरोपी सतेन्द्र कुमार यादव तनय मथुरा प्रसाद यादव, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम भेलकी खुर्द, थाना जमोड़ी पीछे से आया और सामने आकर अश्‍लील बाते बोलने लगा और बुरी नियत से उसका सीना दबा दिया। वह शोर मचाने लगी थी तब उसका मुंह दबा दिया। अभियोक्त्रीा ने घटना के बारे में अपनी मां को बताया तथा अपनी चाचा व बाबा के साथ थाने मे रिपोर्ट करने पहुंची। पुलिस द्वारा अपराध क्र. 58/19 अंतर्गत धारा 354 भादवि 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सोे एक्ट्) जिला सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 56/19 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक श्रीमती श्रद्धा सिंह द्वारा अभियुक्त को दोषी प्रमाणित कराया गया जिसके परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुश्री उर्मिला यादव की न्या‍यालय के द्वारा आरोपी सतेन्द्र कुमार यादव तनय मथुरा प्रसाद यादव, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम भेलकी खुर्द, थाना जमोड़ी को धारा 354 भादवि के आरोप में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000/- रू. अर्थदण्ड एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के आरोप में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000/- रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। साथ ही अर्थदण्ड की राशि 2000/- रू. क्षतिपूर्ति स्वरूप अभियोक्त्री को अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की स्थिति में दिलाये जाने का भी आदेश पारित किया गया।

 

 


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