मध्य प्रदेश

सिंगरौली: नाबालिग बालिका की परिवार में वापसी, आरोपी पर की जाएगी कड़ी कार्यवाही

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सिंगरौली: जिले में बाल कल्याण समिति के माध्यम से नाबालिक बालिका को आरोपियों के चंगुल से मुक्त कराकर परिवार वापसी की गई. थाना बरगवां अंतर्गत नाबालिक हिन्दू बालिका उम्र 16 वर्ष जिसे कि वर्ष 23 में बगदरी थाना बरगवां जिला सिंगरौली का निवासी मुस्लिम युवक जफरुद्दीन बहला फुसलाकर शादी का लालच देकर सूरत भगा कर ले गया था.

 

परिजनों के रिपोर्ट पर पुलिस ने सक्रियता से उसे बरामद कर आरोपी को पाक्सो के तहत जेल व उक्त नाबालिग बालिका की परिवार वापसी की गई थी. किंतु जफरुद्दीन के जेल से रिहा कराने हेतु उसके परिजनों खुर्शीद आलम, जहारुद्दीन व कलामुद्दीन ने उक्त नाबालिक को दोबारा घर से भगवाकर 1 वर्ष 6 माह तक अपने घर में रखे हुए थे और छुड़ाओगी तब तक तुम्हे यही रहना होगा.

 

बीते 22 फरवरी को देवसर कोर्ट में बयान के दौरान समिति के संज्ञान में आने पर पुलिस के मदद से उक्त नाबालिक बालिका को समिति कार्यालय में प्रस्तुत करवाकर उसकी काउंसलिंग व कथन उपरांत समझाइस देकर माता पिता को समझाइस कथन व घोषणा पत्र उपरांत माता- पिता को सौंप कर परिवार वापसी की गई.

 

साथ ही उक्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हेतु संबंधित बरगवां थाने को निर्देशित किया गया. उक्त कार्यवाही में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉ आर डी पाण्डेय, सदस्यं देवधर शर्मा, पूनम मिश्रा, पूनम त्रिपाठी, रीना सिंह, बाल संरक्षण अधिकारी नीरज शर्मा, सपोर्ट पर्सन पॉक्सो विनोद सिंह, वन स्टॉप ने की है.


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