अवैध पिस्टल रखकर वारदात करने के इरादे से घूमने वाले आरोपी को हुआ 2 वर्ष का सश्रम कारावास

अवैध पिस्टल रखकर वारदात करने के इरादे से घूमने वाले आरोपी
को हुआ 2 वर्ष का सश्रम कारावास
इंदौर जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि दिनांक 31.05.2024 को माननीय न्यायालय श्रीमती बिंदिया पाठक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इंदौर ने थाना सदरबाजार, इन्दौर के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 12237/2023, अपराध क्रमांक 367/2022 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त जयेस नाचन, उम्र 32 वर्ष, निवासी इंदौर को धारा 25(1-बी) (ए) आयुध अधिनियम में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला इंदौर के निर्देशन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति तोमर द्वारा की गयी।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि अनुसंधानकर्ता नत्थीसिंह तोमर हमराह बल के साथ दिनांक 17.11.2022 को थाने से रवाना होकर इलाका भ्रमण के दौरान रामबाग पहुँचे, जहाँ पर उन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति रामबाग मुक्तिधाम के पास सुनसान गली में रिवॉल्वर पिस्टल जैसा हचियार लिये कोई गंभीर वारदात करने के इरादे से घूम रहा है, मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर उपलब्ध बल के साथ मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचे, जहाँ पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे हमराह पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा तथा नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम सन्नी जयेस नाचन उम्र 30 वर्ष, निवासी 226. हेमिल्टर रोड इंदौर का होना बताया। अभियुक्त की जामातलाशी लेने पर उसके पेंट में बायी ओर खुसी हुई एक पिस्टल चांदी जैसे रंग की मिली, पिस्टल को चैक करने पर 02 जिंदा कारतूस लोड हुए पाए गए। उक्त पिस्टल के लाइसेंस के संबंध में पूछताछ करने पर उसने लाइसेंस नहीं होना बताया। अभियुक्त का कृत्य 25, 27 आयुध अधिनियम की परिधि में आने से पिस्टल एवं दो जिंदा कारतूस को जब्त किया गया एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। थाना वापिस आकर थाना सदरबाज़ार, इंदौर के अपराध क्रमांक 367/2022 पंजीबद्ध किया एवं संपूर्ण विवेचना के उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया गया।




