क्राइमसीधी

पदीय दायित्व का निर्वहन न करने पर नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद चुरहट जिला सीधी को 01 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रू. जुर्माना   

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पदीय दायित्व का निर्वहन न करने पर नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद चुरहट जिला सीधी को 01 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रू. जुर्माना

 

बताया गया कि आरोपी दादूलाल सिंह तनय स्वर्गीय श्री केशव प्रताप सिंह, उम्र-64 वर्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद चुरहट, जिला सीधी (म0प्र0) का पदीय दायित्व् था कि नगर परिषद अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट 2000 के नियम 4 के अनुसार नगर परिषद चुरहट जिला सीधी कस्बे के नगरीय क्षेत्र से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का भंडारण कर पृथक-पृथक परिवहन एवं नियमों के अनुसार व्ययन की व्यवस्था कर आम जनता को शुद्ध पर्यावरण उपलब्ध करावें लेकिन आरोपी द्वारा उनके दायित्वों का निर्वहन उचित रूप से नहीं किया गया है। इस संबंध में दिनांक 29.01.2014 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत अभियुक्त को नोटिस जारी की गई जो आरोपी द्वारा प्राप्त नहीं की गई और न ही नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन व व्ययन की व्यवस्था की। आरोपी को नगर परिषद चुरहट के विभिन्न पत्र जारी कर नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 का पालन किये जाने का बार-बार अवसर दिया गया। आरोपी द्वारा उक्त नियमों का पालन न तो किया गया और न ही उनके दायित्वों का निर्वहन किया गया जिससे नगर परिषद चुरहट की जनता को उचित पर्यावरण प्राप्त नहीं हो सका आरोपी के कृत्य को देखते हुए आरोपी को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17 तथा 19 के तहत दण्डित किये जाने हेतु प्रकरण तैयार कर माननीय न्याायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां आपराधिक प्रकरण क्र. 678/19 क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण बनाम दादूलाल सिंह के प्रकरण का न्यायालयीन विचारण किया गया एवं विचारण उपरांत आरोपी दादूलाल सिंह तनय स्वर्गीय श्री केशव प्रताप सिंह, उम्र-64 वर्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद चुरहट, जिला सीधी (म0प्र0) निवासी ग्राम सेमरारी, तहसील चंदिया, जिला उमरिया (म.प्र.) को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के आरोप में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000/- (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी श्रीमती पूजा गोस्वामी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।

: (2.) *अवैध शराब विक्रय के मामले में सजा* :

बताया गया कि दिनांक 25.04.2023 को आरोपी शिवप्रसाद केवट उर्फ मुनीम केवट तनय राममिलन केवट उम्र 56 वर्ष निवासी सिलवार चौकी पथरौला के पास से बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति या मंजूरी के 06 लीटर देशी मदिरा / महुआ शराब/ अंग्रेजी शराब/ महुआ लाहन रखा पाया गया, जिस पर से आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क,ख/34(1)ब अंतर्गत मामला माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायालय जेएमएफसी मझौली द्वारा आरोपी को 700/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रामराज सिंह, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मझौली द्वारा की गई।

 

 

 


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