क्राइमसीधी

पुलिस अभिरक्षा से भागने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कठोर कारावास

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पुलिस अभिरक्षा से भागने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कठोर कारावास

बताया गया कि दिनांक-29.04.2014 को फरियादी आरक्षक जितेन्द्र मीणा एवं आरक्षक बृजलाल त्यागी अपराध क्र. 612/13 अंतर्गत धारा 457, 380 भादवि में पेशी कराने हेतु अभियुक्त तेजबली लोनिया पिता बाबूलाल लोनिया उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम सरदा थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी को जिला जेल से रामपुर नैकिन लाये थे। उसके बाद न्यायालय में वारण्ट जमा कर अभियुक्त को हथकडी लगाकर बैठा दिया था। उसके बाद अभियुक्त ने बाथरूम करने को कहा तो बाथरूम जाने पर अभियुक्त आरक्षक को धक्का देकर पुलिस अभिरक्षा से भाग गया। उसके बाद घटना की रिपोर्ट की गई, जिसके आधार पर थाना रामपुर नैकिन में अपराध क्र. 263/14 दर्ज किया गया एवं खोजबीन कर पुन: अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं हथकडी जप्त की गई। प्रकरण माननीय न्या यालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री पंकज पारेता, रामपुर नैकिन के द्वारा करते हुए अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप न्यायालयीन प्र.क्र. 100722/14 में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के द्वारा अभियुक्त को धारा 224 भादवि का दोषी पाते हुए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/-रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

 

 

 


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