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सीधी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 39 पटवारियों के तबादले, 7 दिन में कार्यमुक्त करने के निर्देश

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Sidhi News: सीधी जिले में राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा जिले के 39 पटवारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों एवं प्रभारी मंत्री की सहमति के बाद जारी इस आदेश से जिले की कई तहसीलों का राजस्व अमला प्रभावित हुआ है।

कई तहसीलों के पटवारी हुए प्रभावित

जारी स्थानांतरण सूची के अनुसार सिहावल, बहरी, कुसमी, रामपुर नैकिन, मड़वास, चुरहट, मझौली और गोपद बनास तहसीलों में पदस्थ पटवारियों का तबादला किया गया है। कई पटवारियों को एक तहसील से दूसरी तहसील में भेजा गया है, जबकि कुछ को नए राजस्व हल्कों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रशासनिक स्तर पर किए गए इस फेरबदल को राजस्व कार्यों में गति लाने और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधन के बेहतर उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

7 दिन के भीतर कार्यमुक्त होने के निर्देश

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी स्थानांतरित पटवारियों को सात दिवस के भीतर नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर उन्हें कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अवधि में सामान्य परिस्थितियों में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। बिना अनुमति अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी

आदेश के अनुसार यदि कोई कर्मचारी निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है या बिना अनुमति अनुपस्थित रहता है, तो उसकी अनुपस्थिति को “डाइज नॉन” मानते हुए सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद

राजस्व विभाग में हुए इस व्यापक फेरबदल को जिले की प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि नए पदस्थापना आदेशों से राजस्व संबंधी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ेगी।

प्रमुख बिंदु

  • सीधी जिले में 39 पटवारियों के तबादले
  • कई तहसीलों में बदले गए राजस्व हल्के
  • 7 दिनों के भीतर कार्यमुक्त करने के निर्देश
  • बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर होगी कार्रवाई
  • राजस्व व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लिया गया निर्णय
  • आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

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