मध्य प्रदेशसीधी

सीधी: हिट एंड रन पीड़ितों को अब मिलेगा न्याय और राहत – अज्ञात वाहन से मौत पर 2 लाख का मुआवजा

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सीधी: सड़क हादसों, खासकर अज्ञात वाहनों द्वारा की गई टक्करों से हो रही मौतों को लेकर अब पीड़ित परिवारों को न्याय और राहत मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022 के तहत एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें ऐसी घटनाओं में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को अब दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।

 

पहले यह मुआवजा केवल 25 हजार रुपये होता था, जिसे अब बढ़ाकर इंसानियत और व्यवहारिकता के आधार पर अधिक उपयोगी बनाया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रुपये तक की राहत राशि दी जाएगी।

 

आवेदन प्रक्रिया:

 

इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पीड़ित परिवार को तहसीलदार या एसडीएम के पास निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना होगा। साथ में एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (मौत की स्थिति में), एमएलसी रिपोर्ट (घायल अवस्था में), बैंक विवरण आदि जरूरी दस्तावेज लगाने होंगे।

 

तहसीलदार या एसडीएम 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपेंगे और फिर कलेक्टर 15 दिन में सहायता स्वीकृत कर भुगतान करेंगे।

 

 बनी है समिति:

 

योजना की निगरानी के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, सीएमएचओ, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीमा प्रतिनिधि और एक स्वयंसेवी सदस्य शामिल रहेंगे।

 

राहत की सांस:

 

अब तक हिट एंड रन जैसे मामलों में पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना कठिन था, और आर्थिक मदद भी नाममात्र की मिलती थी। लेकिन अब इस योजना के लागू होने से हजारों परिवारों को हिट एंड रन मामलों में न्याय और राहत की वास्तविक उम्मीद मिली है।

 


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